Residential School Shahpur : प्राचार्य ने जिला स्तरीय समिति के बिना अनुमोदन ट्रेडिंग एजेन्सी को दिया था ठेका
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 6 करोड़ के बजट को ठिकाने लगाने का मामला
Residential School Shahpur Betul News : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में 6 करोड़ के बजट को ठिकाने लगाने के मामले में भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती जा रही है। दस्तावेज में सामने आया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर की प्राचार्य एसके डोनिवाल ने शासकीय राशि की बंदर बाट करने के लिए विद्यालय स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बिना अनुमोदन के अपने मन पसन्द ठेकेदार की ट्रेडिंग एजेंसी से खरीदी कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) भोपाल द्वारा जारी बायलॉज के नियम की कण्डिका 20 के तहत प्रावधान विहित है कि विद्यालयीन समिति, का गठन जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन अध्यक्ष, संबंधित संस्था के प्राचार्य पदेन सचिव एवं सदस्यगण निर्धारित हैं। कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर, जिला बैतूल के आदेश क्र. 264 दिनांक 11 सितम्बर 2020 से विद्यालय स्तरीय समिति गठन का आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन अध्यक्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर के हस्ताक्षर से जारी किया गया था।
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जारी बायलॉज के नियम 20 (अ) के तहत | Residential School Shahpur Betul News
प्रावधान विहित हैं कि अध्यक्ष पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त तिथि, समय अनुसार विद्यालयीन समिति की बैठक प्राचार्य, विद्यालयीन समिति पदेन सचिव द्वारा प्रतिमाह आहुत की जाएगी, का प्रावधान विहित है। वित्तीय वर्ष 01/04/2023 से 12/09/2023 तक विद्यालयीन समिति की बैठक आहुत नहीं की है। उक्त अवधी का कोई भी कार्यवाही विवरण नही है। वित्तीय वर्ष 01/04/2023 से 12/09/2023 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर, जिला बैतूल में एस. के. डोनीवाल, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर जिला बैतूल के द्वारा उक्त अवधी में विद्यालय हेतु सामग्री क्रय कर ली गई।
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यह है नियम
मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSR) भोपाल द्वारा जारी बायलॉज के नियम की कंण्डिका 19 के तहत प्रावधान विहित है कि जिला स्तरीय समिति का गठन जिसमें अध्यक्ष पदेन कलेक्टर, सचिव पदेन सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं सदस्यगण निर्धारित हैं। कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण), जिला बैतूल के आदेश क्र. 5590 दिनांक 20.09.2020 से जिला स्तरीय समिति गठन का आदेश जारी किया गया था। एमपीसरस सोसायटी द्वारा जारी बायलॉज के नियम की कण्डिका 19 (ब) के तहत प्रावधान विहित है कि अध्यक्ष पदेन कलेक्टर से प्राप्त तिथि, समय अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य, बैतूल पदेन सचिव द्वारा त्रैमासिक आहुत की जाएगी का प्रावधान विहित है।
वित्तीय वर्ष 01/04/2023 से 12/09/2023 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर, जिला बैतूल में एस.के. डोनीवाल, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शाहपुर जिला बैतूल के द्वारा उक्त अवधी में विद्यालय हेतु सामग्री विद्यालय सतरीय समति एवम जिला स्तरीय समिति के बिना किसी अनुमोदन के क्रय कर ली गई। जो सामग्री खरीदी गई है उसके बिल कुछ और ही लगाए गए है, विद्यालय में सामग्री कुछ और ही है। जांच अधिकारी द्वारा बिल एवं विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन के बाद 50 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार उजागर होने की संभावना है।
विशाल भौरासे की रिपोर्ट
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