PF TAX :क्या आप जानते हैं PF पर कब देना पढ़ता हैं टैक्स

PF TAX RULES :- कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ही PF का FUND निकाले ताकि उसे नौकरी के बाद आर्थिक PROBLEM का सामना न करना पड़े लेकिन कुछ परिस्थितियों में PF AMOUNT पहले भी निकाला जा सकता है। PF WITHDRAWAL पर टैक्स भी देना पड़ता है। हम इस POST में इससे जुड़े नियम आपको बताने वाले हैं।

क्या कहता है कानून | PF TAX WITHDRAWAL

EMPLOYEE PROVIDENT FUND ACT1952 के अनुसार कर्मचारी का अपनी BASIC SALARY का 12% हिस्सा PF में जाता है। EPFO के अनुसार EMPLOYER के साथ आपने यदि 4.5 साल तक लगातार नौकरी की है तो आप जब नई JOB JOIN करते हैं तो आप अपना PF AMOUNT वहा TRANSFER कर सकते हैं । जहां आपको न्यास PF ACCOUNT NUMBER मिल जाएंगा। और इस पैसों को निकालने पर INCOME TAX ACT में छूट दी गई है और इस रकम पर किसी तरह का टैक्‍स नहीं चुकाना पड़ेगा।

कब देना होगा टैक्स | PF TAX

यदि आपके PF ACCOUNT से 5 साल के बाद WITHDRAWAL की जाती है तो यह पूरी तरह TAX FREE होता है। अगर, 5 साल से पहले WITHDRAWAL करते हैं तो यह TAXEBLE हो जाता है। 5 साल से पहले अगर PROVIDENT FUND से पैसा निकाला जाता है और EMPLOYEE का PAN CARD LINKED नहीं है तो 20% लगेगा और यदि PF ACCOUNT PAN से LINKED है तो TDS 10% लगेगा।

इन मामलों में नहीं लगेगा TAX

  • अगर employee की खराब सेहत के कारण नौकरी छोड़ी हैं तो tax नहीं लगेगा।
  • EMPLOYER का यदि business बंद हों गया हों।
  • ऐसे कोई कारण जिस पर कर्मचारी का कंट्रोल नहीं तो ऐसे में PF निकालने पर कोई TAX नहीं देना पड़ेगा।
  • PF ACCOUNT के AMOUNT को यदि एक organization से दूसरे organization में amount transfer किया गया है तो इस स्थिति में भी tax नही लगता हैं।

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