Pension System: पेंशन को लेकर Govt ने कहीं बड़ी बात
सरकार की ओर से कहा गया है कि `सेंट्रल केवाईसी` के तहत आवेदनकर्ता को `अपने ग्राहक को जानो` (KYC) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है.
Government Pension System: रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन मिले तो इससे काफी लोगों को राहत मिलती है. वहीं पेंशन पाने के हकदार सभी लोग नहीं होते हैं. कुछ योग्यताएं पूरी करने पर ही लोगों को पेंशन मिल पाती है. इस बीच सरकार की ओर से पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. इसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी’ के जरिए योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
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सेंट्रल केवाईसी
सरकार की ओर से कहा गया है कि ‘सेंट्रल केवाईसी’ के तहत आवेदनकर्ता को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है.
डिजिटल आवेदन की सुविधा
पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता विवरण के जरिये जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत डिजिटल आवेदन की सुविधा दी गई है. अब कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता भी खोला जा सकता है.
अधिकृत निकाय
नियामक ने कहा है कि अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने का एक और विकल्प भी दिया जा रहा है. Pension System सीकेवाईसी का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है. यह केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत निकाय है.