MP GOVT YOJANA: स्वरोजगार और आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

MP GOVT YOJANA FOR START-UP :- MADHYA PRADESH राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल की संचालित योजनांतर्गत जिला अत्यांवसायी सहकारी विकास समिति बैतूल द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

स्वयं के व्यवसाय के लिए हैं यह योजना

ऐसे पात्रताधारी आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।संत रविदास स्वरोजगार योजना संत रविदास स्वरोजगार योजनांतर्गत विनिर्माण ईकाई के लिए न्यूनतम एक लाख से अधिकतम 50 लाख तक परियोजना लागत होगी।

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सेवा (SERVICE) ईकाई खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से अधिकतम 25 लाख तक परियोजना लागत होगी। ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण (MP GOVT YOJANA)भुगतान पर दिया जाएगा।

क्या हों आवेदक के लिए पात्रता

आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण हो एवं परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

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डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार रुपए से 1 लाख लाख रुपए तक राशि देय होगी। ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।

जाति प्रमाण पत्र से होंगी पहचान

आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो (सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आयकर दाता न हो। अनपढ़/शिक्षित व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।

आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है अथवा कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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