COTPA ACT: शहरी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत पर चालानी कार्रवाई की
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 19 मई को शहरी क्षेत्र बैतूल के कोतवाली रोड, कोर्ट परिसर क्षेत्र, गौठना रोड में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की गई।
COTPA ACT BETUL NEWS :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (इन्फोर्समेंट स्कवाड) द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं का उल्लंघन करने पर 16 व्यक्तियों पर कुल 2280 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।
कार्यवाही में उपस्थित अधिकारी : COTPA ACT
कार्रवाई में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. तुशांशु सोनी, जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, श्री विनय पांडे प्रधान आरक्षक सम्मिलित रहे। कार्रवाई के दौरान धारा 4 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को तम्बाकू एवं तम्बाकू संबंधी अन्य उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी गई। उन्हें समझाया गया कि प्रतिदिन के इस अपव्यय को पौष्टिक फलों के क्रय में बदल कर आप अपने परिवार एवं स्वयं की सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं।
गणना करके समझाया गया : COTPA ACT
एक दिन में तम्बाकू उत्पादों पर किये जाने वाले व्यय की मासिक एवं वार्षिक गणना कर बताया गया कि बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु इस अपव्यय से अल्प बचत किये जाने के सार्थक प्रयास किये जा सकते हैं।
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तम्बाकू उत्पाद जीवन के लिये जहर है जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर देता है। परिवार में अनुकूल माहौल बनाये रखने, बच्चो को उत्तम संस्कार देने के लिये घर के बड़े बुजुर्गो का इस दुव्र्यसन से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है।
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