Amla News : निवास कार्यालय में घुसकर अधिवक्ता और उनकी पत्नी को बेरहमी से बेट बल्ले से पिटा

दो घंटे में आरोपी की थाने से जमानत

Amla News : शहर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निवास कार्यालय में जाकर उनकी आंखों के सामने उनकी धर्म पत्नी पीड़िता को क्रिकेट बेट और स्टेम डंडे से बेरहमी से मारपीट किया गया है। जिससे उन्हें अंदुरनी चोट आई है। बल्कि छुड़ाने के प्रयास में शिकायत कर्ता अधिवक्ता रमेश दामले के साथ भी मारपीट की गई जिससे उनके हाथ में चोट आई है । सुबह करीब 11 बजे की घटना ने विधान सभा आमला नगर को शर्मशार कर दिया है। हालाकि शिकायत होने के बाद आमला थाना ने आरोपी रमेश पुंडे निवासी आमला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 391(2) एवं 3/1द एट्रो सीटी तहत मारपीट करने का मामला दर्ज करने बाद आरोपी देर शाम थाने से जमानत पर रिहा भी कर दिया है।

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प्रश्न एक अधिवक्ता की प्रतिष्ठा का है Amla News

किसी भी अधिवक्ता निवास कार्यालय में घुसकर अधिवक्ता और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटना उन्हें समाज मे अपमानित करना बल्कि भयभीत रखने का अपराध क्या क्षमा करने के योग्य है ताकि दो अधिवक्ताओं के बीच नोटिस के आदान प्रदान के पश्चात न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए मारपीट का अपराध किया गया हो। पीड़ित अधिवक्ता श्री दामले इस घटना को सोची समझी षड्यंत्र पूर्वक योजना का हिस्सा बता रहे हैं। उनका कहना की इस स्तिथि में भी आरोपी को थाने से जमानत का लाभ दिया जाना बल्कि आगे अनिश्चित समय पर चालान पेश करना या ना करना सही नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ेगा।

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आपको बता दे कि

जिले भर के थानो से आरोपी को थाने से जमानत देने बाद पिछले दो सालों से अधिक समय से पुलिस आरोपी को चालान के साथ कोर्ट पेश नहीं पाई है। बैतूल गंज थाना के अंतर्गत गर्ग कालोनी में एक दलित महिला की रिपोट दर्ज नहीं की जा रही थी आई जी इरशाद अली साहब और पत्रकार के हस्तक्षेप के बाद पुलिस मामला दर्ज किया लेकिन पुलिस ने पीड़ित महिला को सूचना पत्र देकर विशेष कोर्ट में उपस्थित करवाया उसके बाउजूद आरोपियों को चालान के साथ कोर्ट पेश नही किया। घटना को पांच महीने हो चुके है पीड़ित दलित महिला ने समय अवधि के भीतर चालन पेश करने के लिए 20 मई बैतूल एस पी श्री झरिया को लिखित शिकायत की है। जिसको दो महीने हो चुके है।

आज तक चालन क्रमांक 109/2024 दिनांक 14अप्रैल पेश नही किया गया। आरोपी पक्ष गंज थाने से जमानत पर रिहा है। और गवाहों को प्रभावित किया जाता है ।

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मेधावी समाचार को पुलिस ने बताया कि Amla News

आरोपी थाने से जमानत पर रिहा होने के बाद उपस्थित नही होते इसलिए पिछले दो सालों से कई चालान कोर्ट पेश नही किए गए। ऐसी स्थिति में आरोपी को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है। बल्कि आरोपी पुलिस की चलानी कार्यवाही को कोर्ट से क्लोज करवा भी सकता है। बताया जा रहा की विवाद का मुख्य कारण सिर्फ मकान खाली करवाने की मंशा से किया गया है। पीड़ित अधिवक्ता श्री दामले बताया कि उनके द्वारा पूर्व में मकान मालिक को फिक्स रेंट नियम को लेकर नोटिस भेजा गया था। नोटिस का जवाब मकान मालिक के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय द्वारा उन्हें भी नोटिस का जवाब दिया गया है।

घटना दिनांक को एस डी एम कोर्ट से समंस जारी होना था न्यायालय जाते वक्त घटना की गई थी। पीड़िता श्रीमति जानकी दामले ने बताया कि मेरे पति मुझे बचाने लगे तो उन्हे भी लकड़ी के डंडे से मारना लगा पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया है। अपमानित महसूस कर रही हूं। और कहा कि मकान मालिक दुबारा हमारे घर आकर जान से मार सक्ता है। परिवार डरा हुआ है । जब सांध्य प्रकाश की टीम आमला थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी सत्य प्रकाश अपने रूम में थे । और उन्होंने शाम 6 बजे तक थाने पहुंचाने की कही तो इसलिए अधिक चर्चा नही हो पाई ।
आमला थाने में दस दिनों में महिला अपराध से जुड़े चार गंभीर मामले सामने आए है। दो दर्ज किए गए है और दो जांच में चल रहे है।

योगेश गुप्ता🔥✍️
शर्मशार आमला

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