HEALTH INSURANCE CLAIM: अच्छा तो इन वजहों से आपका हेल्थ इन्सुरेंस क्लेम फेल होता हैं।
हेल्थ इन्सुरेंस रिजेक्ट होने के मुख्य कारण :- आप हेल्थ प्लान ऑनलाइन या अपने बैंक से खरीद सकते हैं इसे लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ प्लान फेमिली और अकेले के लिए लिया जा सकता हैं।
Health Insurance Claim Process :- बढ़ती महंगाई के कारन इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा हैं ,जिसमे हेल्थ इन्सुरेंस एक ऐसा टूल हैं जिसकी मदद से हम फ्री में इलाज कर सकते हैं। इसे हम सालाना क़िस्त भरके ले सकते हैं जिसमे कुछ अमाउंट भरके आप लाखो का क्लेम ले सकते हैं जिसमे कैश लेश ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन जब हम हेल्थ प्लान लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरुरी हैं।
आइए हम इस पोस्ट में उन पांच कारणों को जानते है जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता हैं। इन कारणों को जानने के बाद आपको क्लेम लेने में दिक्क्त नहीं होंगी।
How to Process an Insurance Claim | क्लेम प्रोसेस कैसे करें
जब हम हेल्थ प्लान लेते हैं तो बैंक या कंपनी और हमारे बिच एक समझौता होता हैं, जिसके नियम और शर्तो के अनुशार हमें क्लेम पोर्सेस करना होता हैं। गलत तरीके से क्लेम करने से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता हैं तो पहला रिजेक्ट कारण है सही तरीके से क्लेम प्रोसेस नहीं करना। इसके लिए पहले कंपनी या उसके अधिकारियो से सम्पर्क कर ले।
If there is a pre-existing disease | यदि पहले से मौजूद बीमारी है तो
Health Insurance देने वाली कंपनियां या बैंक Pre-existing Disease बीमारियों को क्लेम करने से मना कर देती हैं पालिसी लेते समय आपसे एजेंट पहले Pre-existing Disease जानकारी मांगती हैं यदि आपको कोई बीमारी है तो उसे आपको बताना चाहिए।
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पुरानी बीमारी से यदि आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज का खर्च वहन करने से मना कर देंगी। ऐसी स्तिथि में अगर इन्सुरेंस क्लेम करते हैं तो ज्यादा सम्भावना हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जायेंगा।
It is necessary to renew the policy | समय पर पॉलिसी रिन्यू कराना जरूरी
अधिकतर हेल्थ इन्सुरेंस एक साल के लिए ही होती हैं पॉलिसी समाप्त होने पर उसे समय से रिन्यूअल करवाना जरुरी हो जाता है जिससे आपकी pre -existing बीमारियों के साथ साथ अन्य फायदे भी मिलते हैं। यदि आपकी पालिसी लेप्स हो जाती हैं तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिये पालिसी समय से रिन्यूअल कर लेवे।
Waiting period for Policy Claim Settlement | वेटिंग पीरियड फॉर प्रे एक्सिस्टिंग डिसीस
वेटिंग पीरियड वह समयावधि होती हैं जिसमें आपको एक निश्चित अवधि तक आपको इंतजार करना होता हैं। जिसके बाद से आपकी पुरानी बीमारियां भी जाती हैं और आप उसका भी क्लेम (HEALTH INSURANCE CLAIM) ले सकते हैं। कुछ कंपनियों में वेटिंग पीरियड पूरा करने पर मेटरनिटी बेनिफिट भी मिलता हैं। यह पीरियड बीमा कंपनियों के नियम और शर्तों पर निर्भर करता है। ऐसे में निश्चित समय सीमा के पहले क्लेम करने पर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएंगा।
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