POLICE VERIFICATION : नौकरों एवं किराएदारों का थाने से हो सत्यापन
POLICE VERIFICATION COMPALSARY:- जिले में बाहरी (अन्य जिले/राज्यों) व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पायी जाने से अपराधों के परिदृश्य तथा जिले में कानून व्यवस्था निर्धारण के दृष्टिगत घरेलू नौकर, किरायेदारों तथा दुकानों एवं अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन कराए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
VALID ID PROOF से हो सत्यापन : POLICE VERIFICATION
ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE श्री श्यामेन्द्र जायसवाल ने जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त मकान मालिक जिनके द्वारा अपने मकान मालिक किराये पर दिया जाता है, उनके किरायेदारों की सूचना मय VALID ID PROOF के संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही रखा जाए।
यह भी पढ़ें :- POLICE WALKING : पुलिस की सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ाने पैदल भ्रमण किया
घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक दुकानों एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की सूचना मय आईडी प्रूफ के संबंधित मालिक द्वारा संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही उन्हें नियोजित किया जाए।
PLAYING GUESTS का भीं करें सत्यापन : POLICE VERIFICATION
PLAYING GUESTS की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में मय पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए तथा PLAYING GUESTS का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। आदेश आम जनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेंगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।
यह भी पढ़ें :- SMART LIBRARY BETUL:प्रभारी मंत्री ने स्मार्ट लाइब्रेरी का शुभारंभ किया
इसी प्रकार की जानकारी और समाचार पाना चाहते हैं तो, हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़े व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए “कृपया यहां क्लिक” करे और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए हमारी INSTAGRAM ID @NARADZEE पर जाके फॉलो करें और साथ हमारे FACEBOOK PAGE, TWITTER और KOO पर हमें फॉलो करने के लिए उनके नाम पर “क्लिक करें”।