LIFETIME JAIL : 70 वर्षीय दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
70-year-old rape accused LIFETIME JAIL : श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल श्री सिद्धार्थ चौधरी जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीरज सोनी व्दारा बैतूल जिले के माननीय न्यायालय में विचाराधीन जघन्य सनसनीखेज मामला पीडिताओं/पीड़ित को न्याय मिले जिसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल श्री सिद्धार्थ चौधरी जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीरज सोनी व्दारा स्वयं मॉनिटरिंग कर अधीनस्थ अधिकारियों मुलताई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय सुखी नम्रता सोधिया एवं थाना प्रभारी महोदय प्रज्ञा शर्मा को दिशा निर्देश दिये गए कि माननीय न्यायालय मे प्रकरण के विचारण के दौरान प्रकरण से संबन्धित सभी साक्षिगण माननीय न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देवे।
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70 वर्षीय दुष्कर्म आरोपी को सजा | LIFETIME JAIL
जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.07.23 को प्रकरण के आरोपी तेजीलाल पिता रामजी फरकाड़े उम्र 70 साल निवासी इन्दिरा गांधी वार्ड मुलताई को धारा 376 (AB) आईपीसी POCSO ACT की धारा 5(एम).6 तहत आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से तथा 2000 रुपय के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण की कायमी एवं विवेचना थाना मुलताई ऊर्जा डेस्क मे पदस्थ उनि अश्विनी चौधरी द्वारा की गयी थी एवं प्रकरण का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती मालिनी देशराज द्वारा प्रकरण की पैरवी की गयी। अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया है।
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